छत्तीसगढ़राज्य

निकाय चुनाव: कमल का पंजा, तरबूज, बाल्टी, कुआं, हेलमेट जैसे प्रतीकों पर लड़ेंगे चुनाव

रायपुर: प्रदेश में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड पद के लिए चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। इन प्रत्याशियों को गिलास, ट्यूबलाइट, अंगूठी, सेब, बाल्टी और कुआं जैसे चिन्ह मिलेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को सिलाई मशीन, गुब्बारा, बिस्किट, गोभी और डिश एंटीना जैसे चिन्हों पर चुनाव लड़ना होगा। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। जनवरी में संभावित चुनाव टाले जाने की चर्चा तेज है। लेकिन, राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।

प्रदेश में निकाय चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय दलों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह मिलेंगे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों को मान्यता प्राप्त दलों से अलग चिन्ह दिए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर चुनाव चिन्हों को अपडेट किया गया है।

बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा युवा नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में है। दो श्रेणियों में बांटे गए चिन्ह: राज्य चुनाव आयोग ने महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत पार्षदों के लिए चुनाव चिन्हों को दो श्रेणियों में बांटा है। प्रथम श्रेणी में 50 तथा द्वितीय श्रेणी में 40 प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं।

मेयर, नगर परिषद तथा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतीक चिन्ह

स्लेट, कांच, ट्यूबलाइट, स्टूल, रोड रोलर, सीटी, प्रेशर कुकर, नेक टाई, बेंच, अंगूठी, गैस सिलेंडर, हारमोनियम, डीजल पंप, ग्राइंडर, टेबल, सेब, केतली, फ्रॉक, बाल्टी, डोर बेल, कुआं, ऑटो रिक्शा, फलों की टोकरी, एयर कंडीशनर, केक, चिमनी, हीरा, बांसुरी, अंगूर, माइक, मटर, सोफा, भाला फेंक, ट्रक, टायर, छड़ी, बटुआ, खिड़की, ईंट, कैलकुलेटर, कालीन, शतरंज बोर्ड, लैपटॉप, कैरम बोर्ड, आइसक्रीम, पेट्रोल पंप, रेफ्रिजरेटर, रूम हीटर, सीसीटीवी कैमरा।

निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के पार्षदों के लिए प्रतीक चिन्ह

सिलाई मशीन, ब्लैकबोर्ड, टेलीफोन, लेटर बॉक्स, अलमारी, गुब्बारा, बल्ला, मोतियों का हार, साइकिल पंप, कोट, नारियल का खेत, खाट, कटहल, बिस्किट, कैमरा, फूलगोभी, डिश एंटीना, बिजली का खंभा, गैस चूल्हा, ठेला, तकिया, बर्तन, आरी, स्कूल बैग, पानी का जहाज, झूला, चिमटा, तरबूज, हेलमेट, कंप्यूटर, टेंट, मिक्सर, रूम कूलर, टीवी रिमोट और टेलीविजन।

ऐसे मामलों में पहले लिखित सूचना देनी होगी

अब जनता ही प्रदेश के मेयर और नगर पालिका व पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करेगी। कैबिनेट के फैसले के बाद विधानसभा में भी इसे मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक के लागू होने से मेयर या अध्यक्षों को वापस बुलाने का प्रावधान खत्म हो गया है। इसके तहत पार्षदों की लिखित सूचना के बाद मेयर और अध्यक्षों को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकेगा।

हर तिमाही में मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा नाम

राज्य के युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर तिमाही में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मतदाता 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।

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