रायपुर। रायपुर के उरला क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को एक दर्दनाक और हृदयविदारक घटना घटी थी, जिसमें चार साल के मासूम हर्ष चेतन को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब रायपुर की अदालत ने आरोपी पंचराम गेंडरे को फांसी की सजा सुनाई है। रायपुर के सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने यह ऐतिहासिक फैसला पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सुबूत और 19 गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया। घटना के अनुसार, 5 अप्रैल 2022 की रात को हर्ष चेतन के माता-पिता, पुष्पा चेतन और जयेंद्र चेतन ने उरला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पड़ोसी पंचराम गेंडरे, जो उनका जान-पहचान का व्यक्ति था, ने उनके दोनों बच्चों, दिव्यांश (6 साल) और हर्ष चेतन (4 साल), को घुमाने के बहाने अपनी बाइक पर ले लिया। आधे घंटे बाद दिव्यांश को घर वापस लाकर छोड़ दिया गया, लेकिन हर्ष चेतन का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने कई घंटों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी पंचराम गेंडरे से सघन पूछताछ की। तीन दिन बाद, पुलिस ने आरोपी का सुराग पाया और उसे महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पंचराम गेंडरे ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने हर्ष को अपनी बाइक पर बेमेतरा जिले के ग्राम हसदा के पास स्थित मरघट में ले जाकर उसकी हत्या की थी। आरोपी ने हर्ष पर मिट्टी तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। पंचराम ने यह भी बताया कि वह मृतक की मां से एकतरफा प्रेम करता था, लेकिन वह उसे नापसंद करती थी। गुस्से में आकर उसने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया था। इस दुखद घटना और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने आरोपी पंचराम गेंडरे को फांसी की सजा सुनाई।
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