छत्तीसगढ़राज्य

छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट संबंधी पत्र भेजे जाने के बाद फंसा मामला

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के विभिन्न पदों पर भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस प्रक्रिया के तहत पूरे प्रदेश में अलग-अलग पदों पर आरक्षकों की भर्ती होनी थी। सुनवाई के बाद जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने आरक्षक भर्ती पर रोक लगा दी।

आरक्षक भर्ती पर रोक क्यों

याचिकाकर्ता बेदाराम टंडन ने आरक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में होने वाली आरक्षक जीडी के लिए आवेदन किया था। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरे जाने के बाद डीजी पुलिस ने इस भर्ती प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छूट देने के संबंध में सचिव को पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया, सुझाव देते हुए कहा गया कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भर्ती प्रक्रिया के मापदंड में छूट दी जा सकती है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 बिंदु शामिल किए गए थे। अवर सचिव ने भी इस सुझाव को स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की

जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम लोगों के साथ स्पष्ट तौर पर भेदभाव है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। वकील ने कहा कि नियमों में ढील का लाभ सभी पदों पर मिलता है, इसलिए सभी पदों पर भर्ती रोकी जाए। मामले में वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल संवर्ग 2023-24 के विभिन्न पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी।

आरक्षक भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड

शारीरिक दक्षता परीक्षा के 5 इवेंट 100 अंकों के होंगे, जिसमें पुरुष वर्ग में 5 मीटर 50 सेमी या उससे अधिक की लंबी कूद के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। महिला वर्ग में 4 मीटर 25 सेमी या उससे अधिक की लंबी कूद के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार पुरुष वर्ग में 1 मीटर 50 सेमी या अधिक तक ऊंची कूद तथा महिला वर्ग में 1 मीटर 20 सेमी या अधिक तक ऊंची कूद पर 20 अंक मिलेंगे। गोला फेंक में पुरुष वर्ग में 9 मीटर या अधिक तथा महिला वर्ग में 8 मीटर या अधिक तक 20 अंक दिए जाएंगे। पुरुष वर्ग में 12 सेकंड या कम समय में 100 मीटर दौड़ तथा महिला वर्ग में 14 सेकंड या कम समय में 20 अंक दिए जाएंगे। पुरुष वर्ग में 2 मिनट तक तथा महिला वर्ग में 2 मिनट 30 सेकंड तक 800 मीटर दौड़ पर 20 अंक दिए जाएंगे।

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