छत्तीसगढ़राज्य

भूमि क्रय-विक्रय में गड़बड़ी, पटवारी निलंबित

बलरामपुर। ग्राम सेंमली में भूमि क्रय-विक्रय में गंभीर अनियमितता सामने आने पर एसडीएम ने पटवारी विजय लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की जांच में पाया गया कि पटवारी ने बिना उचित दस्तावेज और सत्यापन के भूमि बिक्री प्रक्रिया पूरी कर दी थी।

क्या है मामला?
ग्राम सेंमली के खसरा नंबर 137/5, 137/7 और 14 से जुड़ी भूमि बिक्री को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि संबंधित भूमि पर अधिग्रहण की स्थिति पहले से थी, लेकिन पटवारी ने भारत सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए बिक्री की अनुमति दी।

कानूनी कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के आधार पर पटवारी विजय लकड़ा को सिविल सेवा नियम 1965 और 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय बलरामपुर तहसील कार्यालय रहेगा।

एसडीएम की सख्त कार्रवाई
एसडीएम ने कहा कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

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